कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब, EPF खाताधारक अपनी नौकरी बदलने के बाद अपने पीएफ खाते का डेटा आसानी से अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए एक नया ‘Date of Exit’ फीचर EPF पोर्टल पर जोड़ा गया है, जिससे नौकरी बदलने के बाद कर्मचारियों को अब पुराने एम्प्लॉयर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव PF खाताधारकों के लिए एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे वे आसानी से अपना पैसा निकालने या ट्रांसफर करने के लिए अधिक स्वतंत्र हो गए हैं।
क्या है नया ‘Date of Exit’ फीचर?
अब तक, जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता था, तो उसे अपने ‘Date of Exit’ को दर्ज करने के लिए अपने पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब EPFO ने ‘Date of Exit’ को अपडेट करने का विकल्प सीधे EPF पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारी अपनी नौकरी बदलने की तारीख और संबंधित जानकारी खुद ही EPF पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को न सिर्फ सुविधा होगी, बल्कि वे बिना किसी देरी के अपने PF खाते का ट्रांसफर या निकासी भी कर सकते हैं।
हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएफ के पैसे को निकालने या ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने तक इंतजार करना होगा। इस दौरान EPFO के पोर्टल पर डेटा अपडेट होने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस नए नियम से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले इस प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों को अपने पिछले एम्प्लॉयर से तारीख दर्ज करने का इंतजार करना पड़ता था।
EPFO की नई सुविधा से कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
इस नए फीचर के लागू होने से कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलेंगे। सबसे पहला और बड़ा लाभ यह है कि अब कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने के बाद सीधे EPFO पोर्टल पर ‘Date of Exit’ दर्ज कर सकते हैं, जिससे उन्हें पुराने एम्प्लॉयर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने के बाद अपने PF खाते से जुड़े क्लेम जल्दी से फाइल कर सकेंगे। पहले, पुराने एम्प्लॉयर से तारीख दर्ज करने का इंतजार करना पड़ता था, जिससे पूरी प्रक्रिया में समय लगता था।
इसके अलावा, यदि कर्मचारी ‘Date of Exit’ को सही तरीके से अपडेट नहीं करते हैं, तो EPFO उसे बेरोजगार मान सकता है, और इस दौरान मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का भुगतान भी मांगा जा सकता है। इस बदलाव से कर्मचारी इस स्थिति से बच सकेंगे और अपनी नौकरी छोड़ने के बाद जल्दी से सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
‘Date of Exit’ को कैसे अपडेट करें?
EPFO पोर्टल पर ‘Date of Exit’ अपडेट करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। कर्मचारी निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले EPFO की रजिस्टर्ड वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाएं।
- यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका UAN एक्टिव है।
- लॉग इन करने के बाद पोर्टल के ‘मैनेज’ सेक्शन में जाएं और ‘Exit Mark’ पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू से अपने PF खाता नंबर का चयन करें, जिसमें अपनी पुरानी कंपनी का खाता चुने।
- इसके बाद, आपको नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरने का विकल्प मिलेगा। कारण में रिटायरमेंट, शॉर्ट सर्विस जैसे विकल्प होंगे।
- इसके बाद ‘Request OTP’ पर क्लिक करें।
- आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको पोर्टल पर डालकर ‘OK’ पर क्लिक करना होगा।
- अंत में, आपको एक संदेश प्राप्त होगा कि आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख आपके PF खाते में सफलतापूर्वक दर्ज कर दी गई है।
EPFO के नए नियम का कर्मचारियों पर असर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा यह नया फीचर कर्मचारियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम साबित हो सकता है। पहले जहाँ कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद अपने एम्प्लॉयर से ‘Date of Exit’ की तारीख दर्ज कराने का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब यह प्रक्रिया काफी सरल और तेज हो गई है। इससे कर्मचारियों के लिए अपने PF खाते से जुड़े क्लेम्स को जल्दी फाइल करना संभव हो सकेगा, और वे बिना किसी देरी के पैसा निकालने या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।
हालांकि, EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर कर्मचारी अपनी ‘Date of Exit’ सही तरीके से दर्ज नहीं कराता, तो उसे बेरोजगार माना जा सकता है और उस दौरान मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी लिया जा सकता है। इसलिए कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए।