शराब के शौकीनों के लिए छत्तीसगढ़ से एक अहम और कड़ा निर्णय सामने आया है। राज्य सरकार ने आगामी 18 दिसंबर 2024 को राज्य में शराब की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस दिन को ‘ड्राई डे’ (Dry Day) घोषित करते हुए, शराब की दुकानों, होटल-बार और मद्य भंडारण केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इस दिन शराब बेचते हुए पकड़ा गया, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गुरु घासीदास जयंती पर ड्राई डे का ऐलान
18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती (Guru Ghasidas Jayanti) मनाई जाती है, जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों में से एक है। छत्तीसगढ़ में इस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है और इसे लेकर राज्य सरकार ने एक विशेष आदेश जारी किया है। गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ के महान संत और समाज सुधारक थे, उनकी जयंती के अवसर पर हर साल राज्य सरकार द्वारा ड्राई डे घोषित किया जाता है।
इस दिन को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि शराब की दुकानों और संबंधित व्यापारों को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, होटल-बार (Hotel Bars) और मद्य भंडारण केंद्र (Liquor Storage Centers) भी इस दिन के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। शराब बेचने या खरीदने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ड्राई डे क्यों मनाया जाता है?
ड्राई डे (Dry Day) वह दिन होता है जब किसी विशेष अवसर पर राज्य या देशभर में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह दिन आमतौर पर धार्मिक, सामाजिक, या राष्ट्रीय त्योहारों के दौरान लागू किया जाता है, ताकि लोगों में अधिक धार्मिक और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हो सके। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर राज्य सरकार इस परंपरा को निभाती है, ताकि शराब का सेवन उस दिन बंद किया जा सके और लोग अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकें।
जिलों में सख्त आदेश जारी
राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। बस्तर कलेक्टर हारिस एस ने 17 दिसंबर की रात 10 बजे से लेकर 18 दिसंबर की मध्यरात्रि तक शराब की दुकानों और भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, ड्राई डे के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए विशेष चौकसी रखी जाएगी और यदि कोई व्यक्ति शराब बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अन्य ड्राई डे और प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ में यह पहला मौका नहीं है जब राज्य सरकार ने ड्राई डे घोषित किया है। राज्य में अन्य महत्वपूर्ण ड्राई डे भी होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं स्वतंत्रता दिवस (Independence Day), गणतंत्र दिवस (Republic Day), गांधी जयंती (Gandhi Jayanti), महावीर जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी, होली और दीपावली जैसे त्योहारों के दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्राई डे के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होता है, जैसे कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को पूरे देश में शराब की बिक्री नहीं की जाती।
शराब बिक्री पर प्रतिबंध का प्रभाव
18 दिसंबर को घोषित ड्राई डे का प्रभाव केवल शराब की बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा। इस दिन शराब की दुकानों, होटल-बार और शराब भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से बंद रखना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, अवैध शराब की बिक्री पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल शराब के सेवन पर नियंत्रण होगा, बल्कि लोग अपने समय का सदुपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी करेंगे।