प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना (PMSBY) सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जो आम नागरिकों को मामूली प्रीमियम पर बड़ी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति को केवल 20 रुपये प्रति वर्ष देकर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त हो सकता है। यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।
18 से 70 साल के लोग उठा सकते हैं लाभ
PMSBY योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति बीमा कवर का लाभ ले सकता है। इसके लिए ग्राहक का किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत बीमा पॉलिसी का कवरेज हर साल 1 जून से शुरू होकर 31 मई तक चलता है। ग्राहक को हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराना होता है, और यह प्रक्रिया ऑटो डेबिट के माध्यम से की जाती है।
दुर्घटना के बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि दुर्घटना में ग्राहक की मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को 2 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है। साथ ही, अगर दुर्घटना में ग्राहक की आंखों की रोशनी या हाथ-पैर की पूरी कार्यक्षमता खत्म हो जाती है, तो भी 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यदि नुकसान आंशिक होता है, जैसे एक आंख या एक हाथ की कार्यक्षमता खोना, तो 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है।
मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं
इस योजना की एक और खासियत यह है कि इसके तहत बीमा कवर लेने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती। यह प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बनाती है। कोई भी व्यक्ति केवल 20 रुपये का प्रीमियम जमा करके इस योजना का लाभ ले सकता है।
बैंक और बीमा कंपनियों के माध्यम से करें आवेदन
PMSBY योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहक अपने बैंक शाखा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, बीमा कंपनियों के माध्यम से भी इस योजना में नामांकन किया जा सकता है। योजना की पॉलिसी का प्रीमियम सीधे ग्राहक के बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से कट जाता है।
ऑटो डेबिट सुविधा
इस योजना के तहत हर साल 31 मई को ग्राहक के बैंक खाते से 20 रुपये का प्रीमियम ऑटोमेटिक कट जाता है। अगर ग्राहक के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है, तो उनकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। हालांकि, बैलेंस उपलब्ध होने के बाद पॉलिसी को फिर से एक्टिव किया जा सकता है।
क्लेम की प्रक्रिया
यदि दुर्घटना घटित होती है, तो बीमाधारक या उनके परिवार को घटना के 30 दिनों के भीतर क्लेम करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिससे ग्राहकों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना में आवेदन करने के लिए ग्राहक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ग्राहक को बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। नामांकन प्रक्रिया आसान और तेज़ है, जिससे अधिकतम लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
योजना के प्रमुख फायदे
प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना (PMSBY) का उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती और प्रभावी दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के प्रमुख फायदे निम्नलिखित हैं:
- इस योजना में बीमा का वार्षिक प्रीमियम मात्र 20 रुपये है, जो इसे सभी आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती बनाता है।
- दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज।
- आंशिक विकलांगता (जैसे एक आंख या हाथ की हानि) की स्थिति में 1 लाख रुपये तक का कवर।
- बीमा लेने के लिए किसी प्रकार की मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है, जिससे नामांकन प्रक्रिया सरल और तेज़ हो जाती है।
- योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति ले सकते हैं, जिससे अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिलता है।
- पॉलिसी का प्रीमियम सीधे ग्राहक के बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से कट जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रीमियम समय पर जमा हो और पॉलिसी रिन्यू होती रहे।
- दुर्घटना के बाद नामांकित व्यक्ति को क्लेम करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है। दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर क्लेम किया जा सकता है।
- योजना न केवल बीमाधारक बल्कि उनके परिवार के लिए भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। दुर्घटना के कारण हुई क्षति से उत्पन्न वित्तीय बोझ को कम करने में यह योजना सहायक है।
- योजना में नामांकन के लिए किसी भी बैंक शाखा या बीमा कंपनी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।