आधार कार्ड (Aadhaar Card) में नाम बदलवाने की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गई है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नाम परिवर्तन के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन बदलावों के बाद, कई लोग पुराने सरल सिस्टम को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं ताकि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक सुलभ हो सके।
आधार में नाम परिवर्तन के नए नियम
UIDAI ने आधार कार्ड में नाम परिवर्तन के लिए सीमित अवसर प्रदान किए हैं। एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में अधिकतम दो बार नाम बदलवा सकता है। यदि किसी कारण से तीसरी बार नाम बदलवाने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमति लेनी होगी। यह नई सीमा लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है।
दस्तावेज़ों की अनिवार्यता
आधार कार्ड में नाम परिवर्तन के लिए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। UIDAI ने इस प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रमाणिक बनाने के लिए दस्तावेज़ों की सूची तैयार की है। नाम बदलवाने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है:
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकारी या PSU द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- नरेगा जॉब कार्ड
- मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र या कानूनी नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र
यह दस्तावेज़ केवल प्रमाण के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनकी वैधता और स्पष्टता भी जरूरी है।
नाम परिवर्तन की प्रक्रिया
नाम बदलने के लिए आवेदक को UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आवेदक को इसे पहचान प्रमाण दस्तावेज़ के साथ जमा करना होगा।
- आधार सेवा केंद्र पर फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करें।
- 50 रुपये का शुल्क अदा करें।
- बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) लिया जाएगा।
- आवेदन जमा करने के बाद पावती पर्ची प्राप्त करें।
- पर्ची पर दिए गए अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) से ऑनलाइन आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग
लोगों का कहना है कि वर्तमान प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल है। पुराने सिस्टम में यह प्रक्रिया सरल थी, जहां दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन जमा करने में कम समय लगता था। UIDAI से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाए ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो।
सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ वैध और स्पष्ट हों। आवेदन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली पावती पर्ची को संभालकर रखें। किसी समस्या के समाधान के लिए UIDAI की हेल्पलाइन 1947 या उनकी आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।
1. आधार कार्ड में नाम कितनी बार बदला जा सकता है?
आप अपने जीवनकाल में अधिकतम दो बार आधार कार्ड में नाम बदलवा सकते हैं।
2. नाम परिवर्तन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
3. नाम बदलने के लिए आवेदन कहाँ करना होगा?
आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
4. क्या ऑनलाइन आधार में नाम बदल सकते हैं?
फिलहाल नाम बदलने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा।
5. नाम बदलने में कितना शुल्क लगता है?
नाम बदलने के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
6. नाम बदलने के लिए कितना समय लगता है?
सामान्यत: 7-10 कार्यदिवस लगते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया दस्तावेज़ सत्यापन पर निर्भर करती है।
7. क्या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है?
हां, बायोमेट्रिक डेटा का सत्यापन अनिवार्य है।
8. प्रक्रिया में समस्या आने पर कहाँ संपर्क करें?
आप UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर संपर्क कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
UIDAI से अपेक्षा है कि वह नाम बदलने की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाएगा, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।