Home Loan आजकल एक सामान्य तरीका बन चुका है मकान खरीदने का, लेकिन लंबे समय तक इसकी ईएमआई चुकाना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आपने 3 EMI लगातार मिस कर दीं, तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है, और यह आपके वित्तीय भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
Home Loan की पहली किस्त मिस होने पर बैंक क्या करता है?
जब कोई उधारकर्ता पहली EMI मिस करता है, तो बैंक उसे तुरंत गंभीरता से नहीं लेता। बैंक इसे सिर्फ एक चूक मानता है और उधारकर्ता को इसके बाद भुगतान करने के लिए समय देता है। बैंक आमतौर पर इस स्थिति में उधारकर्ता से संपर्क करता है और समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है ताकि कोई बड़ा कदम न उठाना पड़े।
Home Loan की दूसरी किस्त मिस होने पर बैंक का रिएक्शन?
अगर कोई व्यक्ति लगातार दो EMI मिस करता है, तो बैंक इसे और गंभीरता से लेने लगता है। इस स्थिति में बैंक उधारकर्ता को रिमाइंडर भेजता है और उसे जल्द से जल्द EMI का भुगतान करने की सलाह देता है। बैंक इस दौरान उधारकर्ता से संपर्क करके एक समाधान निकालने का प्रयास करता है ताकि मामला और अधिक न बढ़े।
Home Loan की तीसरी किस्त मिस होने पर क्या होता है?
अगर तीनों EMI मिस हो जाती हैं, तो बैंक लोन को NPA (Non-Performing Asset) मानने लगता है। इसके बाद, बैंक उधारकर्ता को डिफॉल्टर घोषित करता है और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस स्थिति में उधारकर्ता की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है और उसे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना जरूरी हो जाता है।
NPA बनने के बाद नहीं होती तुरंत नीलामी
जब लोन NPA बन जाता है, तो भी बैंक उधारकर्ता की संपत्ति की नीलामी करने से पहले उसे दो महीने का समय देता है। इस दौरान उधारकर्ता के पास एक और मौका होता है कि वह बैंक से संपर्क करके शेष EMI का भुगतान कर दे और अपनी स्थिति को सुधार सके। यह एक अंतिम अवसर होता है जो बैंक द्वारा दिया जाता है ताकि उधारकर्ता को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का मौका मिले।
कब आती है नीलामी की नौबत?
अगर दो महीने का समय बीतने के बाद भी उधारकर्ता ने बैंक से संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो बैंक अपनी संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस दौरान, बैंक नीलामी के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करता है और उसमें संपत्ति का मूल्य, रिजर्व प्राइस और नीलामी का समय व तारीख स्पष्ट करता है।
नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, बैंक उधारकर्ता को एक नोटिस भेजता है जिसमें नीलामी का पूरा विवरण होता है। इसमें संपत्ति का मूल्य, रिजर्व प्राइस और नीलामी की तिथि शामिल होती है। अगर उधारकर्ता को लगता है कि संपत्ति का मूल्य बहुत कम रखा गया है, तो वह इस नीलामी को चुनौती दे सकता है।
(FAQs)
1. अगर मैंने 3 EMI मिस कर दीं, तो क्या मेरी संपत्ति की नीलामी हो जाएगी?
नीलामी तभी होती है जब बैंक को दो महीने का समय देने के बावजूद भी उधारकर्ता ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
2. क्या बैंक किसी भी समय मेरी संपत्ति की नीलामी कर सकता है?
नहीं, बैंक आपको कई अवसर देता है और केवल तभी नीलामी करता है जब वह देखता है कि उधारकर्ता ने कोई प्रयास नहीं किया है।
3. क्या मैं नीलामी के खिलाफ अपील कर सकता हूं?
जी हां, यदि आपको लगता है कि संपत्ति का मूल्य कम निर्धारित किया गया है, तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं।
Home Loan लेने के बाद यदि आप लगातार 3 EMI मिस कर देते हैं, तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है और आपकी संपत्ति की नीलामी का खतरा हो सकता है। हालांकि, बैंक आपको इस स्थिति में सुधार का एक मौका देता है। उधारकर्ता को इस दौरान बैंक से संपर्क कर समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगे कोई बड़ी कार्रवाई न हो।