EWS Certificate (आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग प्रमाणपत्र) वह दस्तावेज़ है, जो भारतीय सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ देने के लिए जारी किया है। इस लेख में हम आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि इसे प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों (EWS) के लिए आरक्षण की यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। इस सर्टिफिकेट के बिना, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है, और इसके लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया है, जिससे बहुत से लोग अक्सर अनजान रहते हैं। इस लेख के माध्यम से हम इसे सरल तरीके से समझेंगे और कदम दर कदम प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।
EWS Certificate क्या होता है?
EWS (Economically Weaker Section) प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के नागरिकों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ देने के लिए जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
सामान्य रूप से, जाति आधारित आरक्षण का लाभ ओबीसी, एससी, और एसटी वर्ग के लिए था। लेकिन अब EWS प्रमाणपत्र के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता
EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। केवल वही लोग इस प्रमाणपत्र के पात्र होते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक के घर का क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आवेदक के पास 100 वर्ग गज (900 स्क्वायर फीट) से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
इन शर्तों के आधार पर, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को मिले, जिनकी वास्तव में आर्थिक स्थिति कमजोर हो।
EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
EWS सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे। ये दस्तावेज़ आपके आवेदन की सहीता को प्रमाणित करने में मदद करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड: आपके पहचान के प्रमाण के रूप में।
- राशन कार्ड: यह आपकी परिवारिक स्थिति का प्रमाण है।
- आय प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज़ आपकी वार्षिक आय को प्रमाणित करता है।
- निवास प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आपको आवेदन पत्र में लगानी होगी।
- स्व-घोषणा पत्र: यह पत्र आपके द्वारा दी गई जानकारी की सहीता का प्रमाण होता है।
यह सब दस्तावेज़ जमा करने के बाद ही आप आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
EWS सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया क्या है?
EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया अब काफी सरल हो चुकी है। सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है, जिससे आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। नीचे हम आपको इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।
- आपको सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको “EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन” का विकल्प मिलेगा।
- EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आदि तैयार रखें।
- आपको वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरना होगा और सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके जमा करना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जो आपके दस्तावेज़ों की प्राप्ति की पुष्टि करती है।
- सभी दस्तावेज़ों की जांच के लिए आवेदन SDM कार्यालय भेजा जाएगा। यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
- SDM कार्यालय द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के बाद, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आपके घर पते पर इसे भेजा जाएगा। अब आप इस प्रमाणपत्र का उपयोग सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।