मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), 1988 के तहत गाड़ी पर लिखावट को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पर शायरी, स्लोगन, धर्म या जाति से जुड़े शब्द लिखवाते हैं, तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। हाल ही में लागू संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, 2023 ने इस नियम को और सख्त बना दिया है।
गाड़ियों की नंबर प्लेट पर फैंसी डिजाइन, धार्मिक प्रतीक, जाति-धर्म से जुड़े शब्द या फिर आपत्तिजनक सामग्री लिखना अब पूरी तरह से गैरकानूनी है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो वाहन मालिक को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम?
मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act), 1988 के अनुसार, सार्वजनिक और निजी वाहनों पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक शब्द, धार्मिक प्रतीक, या जाति संबंधी सामग्री का प्रदर्शन कानून का उल्लंघन है। यह नियम न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लागू किया गया है, बल्कि समाज में किसी भी प्रकार की असमानता या विवाद को रोकने के लिए भी अहम है।
नए संशोधित एक्ट के तहत, गाड़ी पर लिखावट की जांच और उस पर कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए हैं।
गाड़ी पर क्यों नहीं लिख सकते शायरी या स्लोगन?
गाड़ी पर लिखी गई सामग्री अक्सर सड़क पर दूसरे वाहन चालकों का ध्यान भटकाती है। नंबर प्लेट पर लिखी गई धार्मिक या जातिगत सामग्री सामाजिक विवाद को बढ़ावा दे सकती है। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए है जो फैंसी नंबर प्लेट या आकर्षक स्लोगन से खुद को खास दिखाना चाहते हैं। यह सामाजिक समानता के विचार को बढ़ावा देता है।
चालान की राशि और कार्रवाई
मोटर व्हीकल एक्ट, 2023 के मुताबिक:
- धार्मिक या जाति से जुड़ा कोई शब्द या सामग्री: 5,000 रुपये तक का जुर्माना।
- आपत्तिजनक शब्द या शायरी: 1,000 रुपये तक का चालान।
- फैंसी नंबर प्लेट: यह भी गैरकानूनी है और इसके लिए अलग से चालान काटा जाएगा।
यह नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू है, चाहे वह दोपहिया हो या चारपहिया।
नंबर प्लेट का सही इस्तेमाल
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, गाड़ी की नंबर प्लेट पर केवल वह जानकारी होनी चाहिए जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। नंबर प्लेट पर लिखावट का एकमात्र उद्देश्य वाहन की पहचान सुनिश्चित करना है।
यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
समाज में जागरूकता जरूरी
सरकार और ट्रैफिक पुलिस अब इन नियमों को लागू करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग इन नियमों का पालन करें। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे गाड़ी पर कुछ भी लिखवाने से पहले मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को ध्यान में रखें।
1. क्या गाड़ी पर शायरी लिखना अवैध है?
हां, गाड़ी पर शायरी, स्लोगन, या कोई भी निजी संदेश लिखना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अवैध है। इसके लिए चालान कट सकता है।
2. नंबर प्लेट पर धर्म या जाति का उल्लेख करना क्यों गलत है?
यह सामाजिक विवाद को बढ़ावा दे सकता है और सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
3. क्या फैंसी नंबर प्लेट भी गैरकानूनी है?
हां, फैंसी नंबर प्लेट जो नियमों के विपरीत हो, पूरी तरह से अवैध है।
4. चालान कटने के बाद क्या कोई अन्य सजा हो सकती है?
यदि आप बार-बार नियम तोड़ते हैं, तो वाहन जब्त किया जा सकता है।
5. इन नियमों को कैसे लागू किया जा रहा है?
यातायात पुलिस नियमित जांच के दौरान गाड़ियों पर लिखी सामग्री की जांच करती है।
6. क्या नंबर प्लेट पर वाहन मालिक का नाम लिखना सही है?
नहीं, नंबर प्लेट पर केवल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। नाम लिखना गैरकानूनी है।
7. अगर गाड़ी पर स्टिकर लगा है, तो क्या चालान कटेगा?
अगर स्टिकर में आपत्तिजनक शब्द या सामग्री है, तो चालान कट सकता है।
8. गाड़ी की नंबर प्लेट पर सही फॉन्ट और रंग का क्या महत्व है?
सरकार ने नंबर प्लेट के लिए फॉन्ट और रंग के नियम तय किए हैं। इनका पालन न करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य समाज में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गाड़ी पर शायरी, स्लोगन, या जाति-धर्म से जुड़ी सामग्री लिखने से बचें। इसके लिए नियमों का पालन करें और चालान से बचें।