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Bank Transaction: अब से बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, सालभर में केवल इतनी रकम निकाल सकते हैं

यह लेख आपको बताएगा कि बैंक अकाउंट से पैसे निकालने से पहले कौन से आयकर नियम और बैंकिंग शुल्क आपको समझने चाहिए। अपने पैसे निकालने से पहले इन जरूरी जानकारियों को जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

By Pankaj Yadav
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Bank Transaction: अब से बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, सालभर में केवल इतनी रकम निकाल सकते हैं

क्या आप जानते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसे निकालने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू होते हैं? अगर आपको लगता है कि आप जब चाहें, जितना चाहें अपने बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं, तो रुकिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय आयकर अधिनियम और बैंकिंग के विभिन्न चार्जेस के संबंध में कुछ स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है ताकि आप अनावश्यक टैक्स और शुल्क से बच सकें। तो आइए जानते हैं, बैंक से पैसे निकालने के प्रमुख नियमों के बारे में और यह कैसे आपको प्रभावित कर सकते हैं।

कितना कैश निकाल सकते हैं?

आमतौर पर लोग मानते हैं कि वे बैंक अकाउंट से जितना चाहें उतना कैश निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत कुछ सीमा तय की गई है। इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालता है और उसने पिछले 3 वर्षों से आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो उसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) का भुगतान करना होगा। यह नियम केवल बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिस खातों पर लागू होता है।

अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं और आपने पिछले तीन सालों से ITR नहीं भरा है, तो आपको TDS देना होगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो नियमित रूप से बड़े पैमाने पर नकद ट्रांजेक्शन करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने इनकम टैक्स दायित्वों का पालन करें ताकि बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के आप अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकें।

ITR भरने वालों को विशेष छूट

जो लोग नियमित रूप से आयकर रिटर्न (ITR) भरते हैं, उन्हें इन नियमों में कुछ राहत दी गई है। यदि आप ITR फाइल करते हैं, तो आपको बिना किसी TDS के एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक की नकद निकासी की अनुमति मिलती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो कर दायित्वों का सही तरीके से पालन करते हैं।

अर्थात, अगर आप आयकर रिटर्न भरते हैं और आपका बैंक ट्रांजेक्शन भी कानूनी रूप से सही है, तो आप बिना किसी रोक-टोक के 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त टैक्स कटौती से बचने का फायदा मिलता है।

कितना देना होगा TDS?

अब बात करते हैं, TDS (Tax Deducted at Source) की। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी करते हैं, तो उस पर 2% का TDS काटा जाएगा। वहीं, अगर आप ITR नहीं भरते और 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं, तो 2% TDS लागू होगा। अगर यह राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है, तो TDS 5% हो जाएगा।

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इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप बिना ITR भरे बड़ी रकम निकालते हैं, तो आपको काफी ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने आयकर रिटर्न समय पर भरें और बैंक से बड़ी राशि निकालने से पहले इन नियमों का पालन करें।

एटीएम ट्रांजेक्शन पर शुल्क का नियम

बैंक अकाउंट से एटीएम के जरिए नकदी निकालने पर भी शुल्क लागू है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत, 1 जनवरी 2022 से बैंक एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक बार नकद निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन 21 रुपये का शुल्क वसूलते हैं। अधिकतर बैंकों में अपने एटीएम से हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं।

वहीं, मेट्रो शहरों में यह सीमा और भी कम है। वहां अपने बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 बार फ्री में पैसा निकाला जा सकता है। अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के शुल्क से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप एटीएम का इस्तेमाल सोच-समझ कर करें।

क्या हैं ये नियम आपके लिए महत्वपूर्ण?

इन सभी नियमों के बारे में समझना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप बड़े पैमाने पर नकद निकासी करते हैं या एटीएम से बार-बार पैसे निकालते हैं। आयकर नियमों और बैंक शुल्क के बारे में जागरूक रहकर आप अतिरिक्त टैक्स और शुल्क से बच सकते हैं। इसलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक ट्रांजेक्शन सरल और परेशानी से मुक्त हो, तो इन नियमों का पालन करें और अपनी वित्तीय योजनाओं को सही तरीके से समझें।

इन नियमों का पालन करने से न केवल आपको टैक्स और शुल्क से बचाव मिलेगा, बल्कि आपके बैंकिंग अनुभव को भी सरल और परेशानी-मुक्त बनाएगा।

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Pankaj Yadav
मैं, एक अनुभवी पत्रकार और लेखक हूं, जो भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और मुद्दों पर लिखता हूं। पिछले 6 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और वर्तमान में GMSSS20DCHD के लिए स्वतंत्र लेखक के तौर पर योगदान दे रहा हूं। मुझे सटीक तथ्यों और दिलचस्प दृष्टिकोण के साथ समाचार और लेख प्रस्तुत करना पसंद है। मेरा मानना है कि एक पत्रकार का काम केवल खबरें देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाना भी है।

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